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सदस्यता

राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 2(ड), धारा 5.1 (क) एवं धारा 15 की पालना करतेे हुए कोई भी व्यक्ति सोसायटी का सदस्य बन सकता हैं। सोसायटी की व्यावसायिक, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों का लाभ सदस्य को मिलता हैं। सदस्य जमा एवं ऋण योजनाओं में खाता खुलवाकर इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।

कौन व्यक्ति सोसायटी का सदस्य बन सकता हैं?

वह प्रत्येक व्यक्ति जो उदयपुर जिले का मूल निवासी हैं एवं जिसे सोसायटी की सेवाओं की आवश्यकता हैं, सोसायटी की सदस्यता के लिए आवेदन कर सकता हैं। सदस्यता हेतु अन्य अर्हताएं इस प्रकार हैं -
आवेदनकर्ता जो कम से कम 18 वर्ष का व्यस्क हो एवं संविदा करने में सक्षम हो।
आवेदनकर्ता को प्रवेश शुल्क 10/- रूपये एवं सोसायटी का कम से कम एक हिस्सा क्रय करना होता हैं, जो कि 100/- रूपये का होता हैं। साथ ही संस्था की उपविधियों व नियमों का पालन करने सम्बन्धी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके देना पड़ता हैं।



सोसायटी का सदस्य कैसे बन सकते हैं?

एक आसान सी प्रक्रिया का पालन करते हुए कोई भी व्यक्ति सोसायटी से जुड़ सकता हैं। सोसायटी की किसी भी निकटतम शाखा या ऐजेन्ट से सोसायटी की सदस्यता का आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे पूर्ण रूप से भरकर जमा करवाना होगा। सदस्यता शुल्क व हिस्सा राशि साथ में देना होगा। कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा हिस्सों के लिए आवेदन कर सकता हैं, सोसायटी द्वारा अपनी आवश्यकता एवं नियमानुसार हिस्सा आवंटन कर दिया जाएगा। सोसायटी के सभी सदस्य साधारणतया सोसायटी की वार्षिक आमसभा में भाग लेते हैं।



दस्तावेज

दो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान हेतु दस्तावेज (मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस आदि), पते हेतु दस्तावेज (मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, लाईट बिल आदि)। आधार कार्ड अनिवार्य दस्तावेज हैं।



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